पूर्व आईसीआईसीआई सीईओ (ICICI CEO) चंदा कोचर 64 करोड़ रिश्वत लेने की दोषी पाई गईं

 चंदा कोचर 64 करोड़ रिश्वत लेने की दोषी पाई गईं


By:- Subrat Kumar Pattanayak 

आईसीआईसीआई बैंक–विडियोकॉन लोन मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में SAFEMA) के तहत न्यायाधिकरण ने पूर्व आईसीआईसीआई बैंक सीईओ चंदा कोचर को 2009 में विडियोकॉन समूह को 300 करोड़ का ऋण मंजूर करने के बदले ₹64 करोड़ की रिश्वत स्वीकार करने का दोषी पाया है।

रिपोर्टों के अनुसार, न्यायाधिकरण ने 3 जुलाई 2025 को दिए गए अपने आदेश में यह भुगतान स्पष्ट रूप से एक “क्विड प्रो क्वो” था, जिसमें ऋण की स्वीकृति को चंदा कोचर के पति की कंपनी, न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, को प्राप्त लाभों से जोड़ा गया था।

न्यायाधिकरण ने PMLA के तहत नवंबर 2020 में पारित उस आदेश को पलट दिया, जिसमें कोचर की 78 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को छोड़ने का निर्देश दिया गया था। नवीनतम निर्णय में पूर्व आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया गया है, यह कहते हुए कि वह "अप्रासंगिक विचारों" पर आधारित था और "महत्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा" की गई थी।

चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में बढ़ती जांच के बीच आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें और उनके पति को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन कानूनी कार्यवाही अब भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है।


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